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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने Up Divyang Shadi Yojana की शुरुआत की है जिसके तहत दिव्यांग दंपतियों की शादी हेतु राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी।
Divyang Shadi Yojana : दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना
यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही दिव्यांगों के लिए लाभदायक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सभी दिव्यांगों को प्रदेश सरकार handicap ladki shadi ke liye ₹35000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। Up Divyang Shadi Yojana के अंतर्गत दिव्यांग दंपतियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिव्यांग नागरिकों के पास आय के साधन काफी कम होते हैं जिसके कारण उन्हें अक्सर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इसलिए प्रदेश सरकार ने दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए Up Divyang Shadi Yojana का संचालन कर रही है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। या किसी जन सेवा केंद्र में जाकर ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। आइए जानते हैं की viklang vivah yojana up में online apply कैसे करें।
Up Divyang Shadi Yojana में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए निम्न दस्तावेज होने आवश्यक हैं।
- आधार कार्ड
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- वैवाहिक पंजीकरण प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
Key Highlights of Divyang Shadi Yojana
आर्टिकल का नाम | दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें |
योजना का नाम | दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन |
मिलने वाली राशि | 15 से 35 हजार रुपये तक |
टोल फ्री नंबर | +91-522-2287267 |
आधिकारिक वेबसाइट | divyangjan.upsdc.gov.in |
Up Divyang Shadi Yojana Me online apply Kaise kare
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पढ़ें। इस आर्टिकल के माध्यम से आप Up Divyang Shadi Yojana घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के तहत विकलांग युवक और युवती को शादी के लिए सरकार की तरफ से दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में के DBT माध्यम से पहुंचा दिए जाएंगे। इसलिए लाभार्थी के पास बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आइए जानते हैं की Up Divyang Shadi Yojana में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं।
उत्तर प्रदेश के इच्छुक लाभार्थी यूपी विकलांग शादी प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो वह नीचे बताएगा तरीके को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- सर्वप्रथम आवेदक को दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। Up Divyang Shadi Yojana ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए यहां पर divyangjan.upsdc.gov.in क्लिक करें।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज जहां पर आप को “पंजीकरण/आवेदन करने हेतु” नीचे क्लिक करें इस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा।

- अब आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जिसमें आप Application Form में भरकर पूछी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक दंपत्ति का नाम, दंपति का वर्तमान पता, विवाह तिथि, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक, आदि जानकारी भरकर तथा कैप्चा कोड को भरकर के Submit विकल्प पर क्लिक करें।

इसी रिसीविंग में दिए गए Regitration Number के जरिया आप यूपी दिव्यांग शादी अनुदान योजना Status चेक कर पाएंगे।
तो इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से के माध्यम से उत्तर प्रदेश दिव्यांग शादी अनुदान योजना के लिए Online Registration कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि Up Divyang Shadi Yojana से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।

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FAQ Of Divyangjan Yojana
प्रश्न नं1. विकलांग शादी अनुदान योजना के तहत कितनी सहायता राशि मिलती है?
इस योजना के अंतर्गत दंपत्ति को कुल ₹35000 का लाभ मिलेगा।
प्रश्न नं2. Up Divyang Shadi Yojana में आवेदन कैसे करें?
इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया ऊपर आर्टिकल के माध्यम से बताया गया है।
प्रश्न नं3. UP Viklang Shadi Yojana की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट divyangjan.upsdc.gov.in है।