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UP Income Certificate – आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लोगो को सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं से दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु Aay Praman Patra की आवश्यकता होती है। इस प्रमाण पत्र में परिवार की वार्षिक आय से संबंधित सभी विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है। UP Income Certificate me apna registration करने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
UP Income Certificate Kya Hai
आय प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के द्वारा जारी किया जाने वाला एक अनुमोदित दस्तावेज है। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है तथा जो सरकारी योजनाओं के माध्यम से मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। यह आय प्रमाण पत्र उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
यह आय प्रमाण पत्र आपकी वार्षिक आय को प्रमाणित करता है। इस प्रमाण पत्र की अवधि 3 वर्ष के लिए वैध होती है 3 वर्ष के पश्चात नागरिकों को इसका नवीनीकरण करवाना होता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के नागरिकों को UP Income Certificate से संबंधित सेवाओं के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध की गई है।
UP Income Certificate of Key Highlights
आर्टिकल | उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएं |
प्रमाण पत्र | आय प्रमाण पत्र |
आवेदन शुल्क | ₹30 |
आवेदन | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict.up.gov.in |
UP Income Certificate में आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज
UP Income Certificate आवेदन करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य निवासियों को नीचे दिए गए निम्न प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- ग्राम प्रधान या पार्षद के माध्यम से प्रमाणित किया गया फार्म
- पासपोर्ट साइज फोटो
- 10th मार्कशीट/पैन कार्ड/जन्म प्रमाण पत्र (जन्मतिथि हेतु) आदि।
UP Income Certificate ऐसे करें अपना ऑनलाइन आवेदन
उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र (UP Income Certificate) मैं अपना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हम आपको आसान एवं सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे और नीचे बताए गए तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के जरिए अपना या किसी दूसरे का आय प्रमाण पत्र बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।
इसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको इस आर्टिकल के जरिए बताएंगे कि आप को कैसे अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए नीचे बताए जा रहे हैं कुछ तरीकों को फॉलो करें और अपना UP Income Certificate online घर बैठे बनाएं। आइए जानते हैं की UP Income Certificate मैं अपना लाइन आवेदन कैसे करें नीचे बताए जा रहे तरीके को अंत तक अवश्य पढ़ें।
- UP Income Certificate बनाने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए यहां पर edistrict.up.gov.in क्लिक करें।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। इसी होम पेज पर आपको “सिटीजन लॉगिन” के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा जिसमें आपको “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑनलाइन पंजीकरण हेतु फार्म खुल जाएगा। इस फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही भर कर “सुरक्षित” के विकल्प पर क्लिक करें।
- उसके बाद आपको पुनः लॉगिन डिटेल्स भरकर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन डिटेल्स में अपनी E-Mail ID एवं password दर्ज करके captcha code को भरना है और submit के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको “आय पत्र :- प्रमाण पत्र सेवा” की लिस्ट में “आय प्रमाण पत्र” के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने आय प्रमाण पत्र फार्म खुलकर आ जाएगा। इस आय प्रमाण पत्र के आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही सही भर ले।
- इस तरह से यूपी आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
अब आप इस तरह घर बैठे अपने UP Income Certificate में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसकी जानकारी आपको इसी आर्टिकल में विस्तार से बताया गया है। यदि आय प्रमाण पत्र में ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
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