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UP Niwas Praman Patra: उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य के में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए या किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए इस Residence Certificate दस्तावेज की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना उत्तर प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र बना लेना चाहिए क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता किसी भी स्थान पर पड़ सकती है।इसकी पूरी जानकारी विस्तृत से नीचे बताया गया है इसलिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें ।
UP Niwas Pratra Kya Hai
इस निवास प्रमाण पत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों के प्रूफ के लिए जैसे- व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उसके घर का पता, तहसील, थाने व अन्य जानकारियों को प्रमाणित करने के लिए Residence Certificate को बनाया जाता है। जिसमे व्यक्ति के निवास स्थान सम्बन्धित सभी जानकारी सम्मिलित होती है।
यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और अपने अभी तक अपना निवास प्रमाण पत्र नहीं बनाया है, तो जल्द ही बना लें, domicile बनाने के लिए अब आप online apply कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको इसी लेख के माध्यम से बताया जा रहा हैं।
यह निवास प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ के रूप में प्रयोग होता है। जिसे बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। Residence Certificate पत्र की आवश्यकता हमें बहुत से कार्यों में पड़ती है, जैसे-आय प्रमाण पत्र बनाने में, सरकार द्वारा निकाली गयी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में, स्कूल कॉलेज में छात्रवृति प्राप्त करने के लिए आदि कार्य में हमें निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
UP Niwas Praman Patra Of Key Highlights
आर्टिकल का नाम | उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आवेदन शुल्क | डेबिट कार्ड के माध्यम से 18 रूपये का शुल्क पर नेट बैंकिंग के माध्यम से 5 या 10 रुपये |
हेल्पलाइन नंबर | 0522-2304706 |
ऑफिशियल वेबसाइट | edistrict.up.gov.in |
UP Niwas Praman Patra बनाने में आवश्यक दस्तावेज
UP Niwas Praman Patra बनाने में किन-किन आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। आइए जानते हैं जो निम्नलिखित किस प्रकार है।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- (जन्म प्रमाण पत्र)हाई स्कूल तथा इंटर मार्कशीट
- ड्राइवरी लाइसेंस
- घोषणा पत्र
UP Niwas Praman Patra Onine Aavedan Kaise kare
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र मैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां पर पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है जिसको पढ़ कर आप भी निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate) में अपना या किसी दूसरे का बना सकते हैं। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश e-sathi की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। नीचे बताए जा रहे तरीकों मैं ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बताई जा रही है। आइए जानते हैं की निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं-
- यूपी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले e-sathi की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए यहां edistrict.up.gov.in पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज को जाएगा जहां पर आपको सिटीजन लॉगइन( e-sathi) के विकल्प पर क्लिक करना होगा जैसे कि नीचे फोटो में दर्शाया गया है।

- जैसे ही आप सिटीजन लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा। यहां पर आप नवीन पंजीकरण उपयोगकर्ता के विकल्प पर क्लिक करें ।

- अब इस विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑनलाइन पंजीकरण हेतु फार्म खुल जाएगा। इस फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही भर कर सुरक्षित के विकल्प पर क्लिक करें।

- अब आपको e-mail id और Mobile number के माध्यम से लॉगिन आईडी और OTP भेज दिया जाएगा।
- उसके बाद आपको पुनः लॉगिन डिटेल्स भरकर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन डिटेल्स में अपनी E-Mail ID एवं password दर्ज करके captcha code को भरना है और submit के विकल्प पर क्लिक करें।

- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको “निवास पत्र :- प्रमाण पत्र सेवा” की लिस्ट में “निवास प्रमाण पत्र” के विकल्प पर क्लिक करें।

- अब आपके सामने niwas praman patra फार्म खुलकर आ जाएगा। इस निवास प्रमाण पत्र के आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही सही भर ले।
- उसके बाद आवेदन फॉर्म में दस्तावेजों को अपलोड करें और दर्ज करें के विकल्प पर क्लिक करके फॉर्म सेव करें।

- अब अगले पेज पर आपके द्वारा दी गयी जानकारी दिखाई जाएगी सभी डिटेल वैरिफाई करें और सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक कर आवेदन फीस भरें।
- इस तरह से यूपी niwas praman patra ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
आवेदन करने के बाद कब तक बनेगा निवास प्रमाण पत्र
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद यह निवास प्रमाण पत्र आपको कब तक मिलेगा। इसके बारे में भी जानना बेहद जरुरी है। जैसे ही आप अपना UP Niwas Praman Patra (Residence Certificate) बनवाते है या आवेदन करते है तो फिर आपको उसके बाद आगामी 3 दिवस का इन्तजार करना होता है, 3 दिवस के बाद आपका निवास प्रमाण पत्र बन कर तैयार हो जाता है और उसके बाद आप उस निवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते है।
अब आप इस तरह घर बैठे अपने निवास प्रमाण पत्र में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसकी जानकारी आपको इसी आर्टिकल में विस्तार से बताया गया है। यदि UP Niwas Praman Patra में ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।

इसे भी जाने
- आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- पैन कार्ड कैसे बनाएं
- पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें
UP Niwas Praman Patra FAQ’s
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनवाने के वेबसाइट क्या है ?
यूपी निवास प्रमाण पत्र बनाने की वेबसाइट edistrict.up.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।
निवास पत्र बनाने में आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या चाहिए ?
आधार कार्ड, राशन कार्ड, आवेदक की दो पासपोर्ट साइज फोटो, दसवीं बारहवीं की मार्कशीट, स्व-घोषणा प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, मोबाइल नंबर।