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sspy-gov.nic.in : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही Viklang Pension Yojana का लाभ प्रत्येक विकलांग को प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत सभी विकलांगों को प्रतिमाह ₹500 का लाभ प्राप्त होगा। विकलांग पेंशन योजना लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें इसका पूरा प्रोसेस इस आर्टिकल में हम बताएंगे।
UP Viklang Pension Yojana Kya Hai?
यह प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकलांगों के लिए बहुत लाभदायक योजना है। जिसके अंतर्गत विकलांगों को हर महीने ₹500 का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत विकलांगो की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है और विकलांग सर्टिफिकेट का न्यूनतम 40% होना अति आवश्यक है। Viklang Pension Yojana शुरुआत करने का कारण यही है कि विकलांग व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उसके आर्थिक तौर पर भी सहायता की जा सके। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पुरुष एवं महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं आवेदक 40% से अधिक दिव्यांग होना चाहिए।

इस विकलांग पेंशन योजना को आरंभ करने का मुख्य कारण यह है कि देश के विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और अपना जीवन यापन करने के लिए किसी दूसरे का सहारा न लेना पड़े। विकलांग पेंशन योजना लिस्ट के तहत केंद्र सरकार प्रतिमा ₹200 आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करेगी और योजना की शेष राशि ₹300 राज्य सरकार प्रदान करेगी।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य
हमारे राज्य में कई ऐसे विकलांग लोग हैं जो अपना जीवन यापन करने के लिए भीख मांग कर गुजारा करते हैं तथा कुछ ऐसे विकलांग लोग भी हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर प्रतिमाह ₹500 पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत राज्य के सभी विकलांग अपना जीवन यापन ठीक से कर सकेंगे।उत्तर प्रदेश लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पढ़ें।
Key Highlights of viklang Pension Yojana
पोस्ट का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना लिस्ट कैसे देखें? |
योजना का नाम | विकलांग पेंशन योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
टोल फ्री नंबर | 1800419001 |
आधिकारिक वेबसाइट | sspy-gov.nic.in |
UP Viklang Pension Yojana List Me Apna Naam Kaise Dekhe
उत्तर प्रदेश दिव्यांग एवं पुष्टाहार पेंशन योजना लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए नीचे बताए जा रहे तरीके को ध्यान पूर्वक पढ़ें, Viklang Pension Yojana की लिस्ट देखने के लिए समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जिसके लिए आप नीचे बताए गए तरीके से लिस्ट में अपना नाम घर बैठे मोबाइल से चेक कर सकते हैं।
आइए जानते हैं की उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें।
- सबसे पहले आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाना होगा। ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाने के लिए यहां पर sspy-up.gov.in क्लिक करें।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा जिस वर्ष की पेंशनर सूची की लिस्ट देखनी हो उस वर्ष का चयन करते हुए “पेंशनर सूची”के विकल्प पर क्लिक करें।

- जैसे ही आप पेंशनर सूची के विकल्प का चयन करेंगे आपके सामने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की लिस्ट खुलकर आ जाएगी अब आपको अपने जनपद का चयन करना होगा।

- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो आप अपना विकास खंड चुनना होगा और यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप अपना नगर निकाय के विकल्प पर क्लिक करना होगा। जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र का चयन करते हैं।

- अब आपके सामने ग्राम पंचायत की लिस्ट खोल कर आ जाएगी जिसमें से आपको अपना ग्राम पंचायत चुनना होगा ग्राम पंचायत चुनने के बाद अपने गाँव के सामने कुल पेंशनर की संख्या पर क्लिक करें जैसा कि नीचे फोटो में देख सकते हैं।

- अब आपके सामने दिव्यांगों की पेंशन सूची की पूरी लिस्ट खुलकर आ जाएगी जिसमें आप किसी का भी पूरा विवरण देख सकते हैं।

इस प्रकार आप Viklang Pension Yojana की लिस्ट में अपना नाम घर बैठे मोबाइल फोन से देख सकते हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको सरल एवं आसान भाषा में स्टेप by स्टेप समझाने का प्रयास किया है। यदि पेंशनर सूची से संबंधित किसी भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
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FAQ of Viklang Pension
प्रश्न नंबर 1. उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में कितने रुपए मिलते हैं?
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा ₹500 प्रति माह की दर से हर 3 महीने में लाभार्थी के खाते में भेज दी जाती है।
प्रश्न नंबर 2. उत्तर प्रदेशViklang Pension Yojana मैं आवेदन करने के लिए विकलांग सर्टिफिकेट न्यूनतम कितना प्रतिशत होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए विकलांगता सर्टिफिकेट न्यूनतम 40% होना चाहिए।
प्रश्न नंबर 3. उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
प्रश्न नंबर 4. उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in है।
प्रश्न नंबर 5 उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का टोल फ्री नंबर क्या है?
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का टोल फ्री नंबर 1800419001 है।