Driving Licence : ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट शुरू कर दी गयी है। जैसे कि आप जानते है की अब सारी सुविधाएँ डिजिटल माध्यम से पूरी हो रही है। अब कोई भी सरकारी दस्तावेज आप घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हैं।
Driving Licence kya Hai
हमारे देश भारत में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है, जो प्रमाणित करता है कि इसको रखने वाला कई तरह के मोटर हाईवे और दूसरे अन्य सड़कों पर चला सकता है। जो कि आम लोगों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। भारत के सभी अलग-अलग राज्यों में Regional Transport Authority/ Regional Transport Office इस काम को संचालित करती है। RTO ही योग्य व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस इशू करके देती है।
जिसके लिए वो ड्राइविंग टेस्ट लेती है और इस टेस्ट में जो पास होता है उनके लिए ये संस्था ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर उन्हें प्रदान कर देती है। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत हर उस व्यक्ति को होती है जो हाईवे या किसी भी अन्य सड़क पर गाड़ी चलाता है।
आज के समय में अगर हम देखें तो इसका काफी महत्वपूर्ण होता है। और यह हमारे कई कार्यो में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहला तो यह हमें गाड़ी चलाने के लिए अनुमति देता है। इसके साथ ही यह एक तरीके का हमारा प्रूफ ऑफ आईडेंटिटी के तौर पर भी काम आ जाता है यानी कि इस को हम पहचान पत्र के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें बैंक में अकाउंट खोलना हो या फिर हमें किसी मोबाइल कनेक्शन या फिर किसी अन्य प्रकार के सेवा लेनी हो। यह कई जगह पर हमारे पहचान पत्र के रूप में काम आ जाता है।
आर्टिकल | ड्राइविंग लाइसेंस |
विभाग | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
उद्देश्य | योग्य व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करना |
ड्राइविंग लाइसेंस टोल-फ्री नंबर | 0120-2459169 /+91-120-4925505 |
ऑफिसियल वेबसाइट | sarathi.parivahan.gov.in |
Driving License के प्रकार
ड्राइविंग लाइसेंस कई प्रकार के होते हैं। यहाँ हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकारो के बारे में बताने जा रहें हैं।
आइये जानते हैं –
- Light Motor Vehicle License (हल्के मोटर वाहन)
- Learning License (लर्निंग लाइसेंस)
- International Driving License (अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस)
- Heavy Motor Vehicle License (भारी मोटर वाहन)
- Learning License (लर्निंग लाइसेंस)
- Permanent License (स्थायी लाइसेंस)
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज
Driving Licence Online बनाने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैं। हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनने के लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में बताने जा रहें हैं। आइये जानते हैं इन आवश्यक दस्तावेजों के बारे में –
- आयु प्रमाण पत्र के तौर पर आप बर्थ सर्टिफिकेट
- हाईस्कूल/ 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट
- पैन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो हस्ताक्षर
- लर्निंग लाइसेंस नंबर
- मोबाइल नंबर आदि।
Driving Licence आवेदन के लिए पात्रता
ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता होनी आवश्यक है।
यदि आप अपना Driving License बनवाना चाहते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निर्धारित की गयी पात्रताओं को पूरा करना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता होनी आवश्यक है।
- उम्मीदवार भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए।
- उम्मीदवार 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए।
- मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- बिना गियर वाले वाहन चालक के लिए 16 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होगा।
- आवेदनकर्ता को ट्रेफिक नियमो के बारे में पता होना चाहिए।
ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं
जब इंटरनेट का जमाना नहीं था। उस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस काफी कठिन काम हुआ करता था। लेकिन अब जब से ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से इसे बनवाने काफी आसान हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सारथी वेबसाइट में जाना है और वहां पर नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना है। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा तो चलिए हम इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं।
- सबसे पहले उम्मीदवार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के लिए यहां पर sarathi.parivahan.gov.in क्लिक करें।
- आपकी स्क्रीन पर एक होम पेज खुल जायेगा। होम पेज पर आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
- इसके बाद आप अगले पेज में पहुंच जायेंगे। आपको सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद न्यू ड्राइविंग लाइसेंस (New Driving License) के विकल्प पर क्लिक करें। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया हैं।
- उसके बाद आपको अगले पेज में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्टेज दिए हुए होंगे। आपको नीचे कंटीन्यू (continue) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसा कि आप नीचे दिए गए चित्र में आसानी से देख सकते हैं।
- इसके बाद आपको Applicant does not hold any Driving/Learner licence issued in India और General भरना होगा और Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म आ जायेगा। आपको फॉर्म में सारी जानकारी भरनी होगी और मांगे गए सारे दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- उसके बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपको डीएल के अपॉइंटमेंट के लिए समय का चयन करना होगा। (समय और दिन के चयन करने के बाद आपको उसी समय उसी दिन पर आरटीओ ऑफिस में प्रस्तुत होना होगा।) इसके बाद आपको ऑनलाइन फीस का भुगतान करना होगा। प्रोसेस पूरा करने के बाद आपको सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- दिए हुए समय के अनुसार कर्मचारियों द्वारा आपका टेस्ट लिया जायेगा। आपको अपना टेस्ट देना होगा। अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो 10 या 15 दिन के बाद आपका लाइसेंस आपके दिए हुए पते पर पहुंचा दिया जायेगा। इस प्रकार आपका यह प्रोसेस पूरा हो जायेगा।
हमने अपने लेख के माध्यम से आपको Driving Licence Apply Online करने के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की हैं। यदि आपको इससे जुडी कोई भी अन्य जानकारी या समस्या होती है तो आप हमे नीचे कमेंट सेक्शन में भी जाकर मैसेज कर सकते हैं।
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FAQ Of Driving Licence
Q1. ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में आता है?
Q2. ड्राइविंग लाइसेंस की फीस कितनी है?
Q3. लाइसेंस के नए नियम क्या है?
Q4. आधार कार्ड से लाइसेंस कैसे निकाले?
स्टेप 1: अपने राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की सड़क परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं ।
स्टेप 2: “Link Aadhaar” के विकल्प पर क्लिक करें ।
स्टेप 3: अब ड्रॉप-डाउन मेनू से “Driving Licence” के विकल्प को चुनें।